फसल बीमा योजना किसानों के लिए जरूरी काम की खबर..

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फसल बीमा : फसल बीमा योजना, जिसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के नाम से भी जाना जाता है, केंद्र सरकार द्वारा किसानों को फसल नुकसान से बचाने के लिए इस योजना को शुरू की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और रोगों के कारण होने वाले फसल नुकसान से वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। 

फसल बीमा योजना के तहत, किसानों को प्रीमियम की एक मामूली राशि का भुगतान करना होता है, जबकि शेष राशि का वहन केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। अगर किसी किसान की फसल खराब होती है, तो उसे बीमा कंपनी द्वारा मुआवजा दिया जाता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है। फसल बीमा योजना संबंधित और भी कई नई जानकारी आ रही है जो की इस पोस्ट पर आप लोगों के साथ हम साझा कर रहे हैं तो पूरी पोस्ट पर बने रहे। pm fasalbima yojana 

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ऋणी अऋणी किसानों के लिए अप्डेट्स 

रायपुर : केन्द्र सरकार द्वारा ऋणी किसानों के लिए खरीफ फसलों का बीमा कराए जाने की तिथि को 16 अगस्त से बढ़ाकर 25 अगस्त कर दिया गया है, जबकि अऋणी कृषकों के लिए फसलों का बीमा कराने की 16 अगस्त तक की निर्धारित तिथि यथावत रहेगी। यहां यह उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत पर्वू में 31 जुलाई तक फसल बीमा कराएं की तिथि निर्धारित की गई थी। छत्तीसगढ़ सरकार के अनुरोध पर केन्द्र सरकार ने ऋणी और अऋणी किसानों के बीमा कराने की तिथि 16 अगस्त तक कर दिया था। अब भारत सरकार ने ऋणी किसानों को और रियायत देते हुए फसल बीमा कराने की तिथि 25 अगस्त तक बढ़ा दी है।

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छत्तीसगढ़ में पीएम फसल बीमा योजना 

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय एवं कृषि मंत्री श्री राम विचार नेताम ने कृषि विभाग के अधिकारियों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ दिलाने के लिए राज्य के किसानों को फसल बीमा कराने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन देने तथा  पंजीयन कराने को कहा है, ताकि प्राकृतिक आपदा से फसल नुकसान होने पर उन्हें क्षतिपूर्ति मिल सके। chhattisgarh fasalbima yojana. 

इन फसलों का करा सकते है बीमा

राज्य में कृषि विभाग द्वारा खरीफ वर्ष 2024 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा के लिए जारी अधिसूचना के अनुसार योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को पंजीयन कराना जरूरी है। किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत धान सिंचित, असिंचित, सोयाबीन, मूंगफली, मक्का, मूंग, उड़द, कोदो-कुटकी, रागी फसल का बीमा करा सकते हैं।

योजना के लिए आवेदन व दस्तावेज सम्बंधित 

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्रतिकूल मौसम, सूखा, बाढ़, जलप्लावन, ओलावृष्टि आदि प्राकृतिक आपदाओं से किसानों को होने वाले फसल नुकसान की क्षतिपूर्ति होती है। योजना में ऋणी और अऋणी किसान, जो भू-धारक व बटाईदार हो, शामिल हो सकते हैं। ऐसे किसान जो अधिसूचित ग्राम में अधिसूचित फसल का बीमा करा सकते हैं, इसके लिए किसानों को अपना आधार कार्ड, ऋण पुस्तिका, बी-1 पॉचशाला खसरा, बैंक पासबुक की छायाप्रति एवं बोनी प्रमाण पत्र के साथ पंजीयन कराना होगा। बैंक अथवा चॉईस सेंटरों के माध्यम से भी फसल बीमा कराया जा सकता है।

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