फसल बीमा योजना : 2024 छत्तीसगढ़ में खरीफ फसलों का बीमा कराने की अंतिम तिथि इस दिन तक? इन किसानों को 73.31 लाख रूपये का भुगतान.. 

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छत्तीसगढ़ किसान समाचार : छत्तीसगढ़ किसान समाचार के आज के इस पोस्ट फसल बीमा योजना संबंधित खबरें हम आप लोगों के साथ साझा करने जा रहे हैं। अगर आप भी छत्तीसगढ़ के किसान हैं तो आज का यह खबर आप लोगों के लिए काम की खबर हो सकता है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2024 में आप अपने फसलों का बीमा करा सकते हैं। उसके लिए अंतिम तिथि का भी ऐलान कर दिया गया है जानेंगे कब तक आप अपने फसलों का बीमा करा सकते हैं।

साथ ही छत्तीसगढ़ के इन किसानों को 73.31 लाख रुपए का भुगतान संबंधित खबरें भी आगे हम इस पोस्ट में आप लोग के साथ साझा कर रहे हैं तो पूरी खबर के लिए पूरी पोस्ट पर बने रहिएगा। pradhanmantri fasal bima yojana chhattisgarh 2024. 

छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

कृषकों के फसल को प्रतिकूल मौसम सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि आदि प्रकृतिक आपदाओं से किसानों को होने वाले नुकसान से राहत दिलाने के लिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 2024 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (pm fasal bima yojana) की अधिसूचना जारी कर दी गई है। खरीफ वर्ष 2024 के लिए बीमा की अंतिम तिथि 31 जुलाई तक निर्धारित की गई। cg fasal bima yojana. 

किन फसलों का करा सकते हैं बीमा ?

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत् जिले के किसान मुख्य फसल धान सिंचित,धान असिंचित एवं अन्य फसल, मक्का, सोयाबीन,अरहर (तुअर), उड़द एवं कोदो फसल का बीमा करा सकते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत किसानों को फसल को प्रतिकूल मौसम एवं प्राकृतिक आपदाओं से किसानों को होने वाले नुकसान से राहत दिलाने के लिए बीमा में शामिल किये जाने वाले ऋणी एवं अऋणी किसान जो भू-धारक व बटाईदार हो सम्मिलित हो सकते हैं। जो किसान अधिसूचित ग्राम में अधिसूचित फसल के लिए वित्तीय संस्थानों से मौसमी कृषि ऋण स्वीकृत, नवीनीकृत की गई हो अनिवार्य रूप से सम्मिलित होंगे।

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आवश्यक दस्तावेज सम्बंधित

इनके अलावा ऐच्छिक आधार पर अधिसूचित फसल उगाने वाले सभी गैर ऋणी किसान जो योजना में सम्मिलित होने के लिए इच्छुक हो वे फसल बुआई पत्र,अथवा प्रास्तावित फसल बोने के आशय का स्व-घोषणा पत्र नवीन आधार कार्ड, नवीनतम भूमि प्रमाण पत्र (बी-1, पी-2) की कॉपी, बैंक पासबुक के पहले पन्ने की कॉपी जिस पर खाता क्रमांक/आईएफएससी कोड, बैंक का पता साफ दिख रहा हो, किसान का वैच गोबाईल नंबर बटाईदार/कास्तकार/साझेदार किसानों के लिए फसल साझा / कास्तकार का घोषणा पत्र इत्यादि दस्तावेज लेकर अपनी समिति, संबंधित बैंक, संबंधित बीमा प्रदाय कम्पनी, लोक सेवा केन्द्र, डाक घर में निर्धारित अंतिम तिथि 31 जुलाई 2024 के पूर्व अपने फसलों का बीमा करा सकते हैं।

इन किसानों को 73 लाख रूपये का किया गया भुगतान..

 बलौदाबाजार के कृषि विभाग के अनुसार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत खरीफ वर्ष 2023 में असामायिक वर्षा एवं फसल क्षति के आधार पर जिले 515 कृषकों को 73.51 लाख का बीमा भुगतान कर नुकसान की भरपायी की गई थी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत मौसम खरीफ 2024 तक जिले के लिए एच.डी.एफ.सी. इर्गाे जनरल इंस्युरेंश कम्पनी लिमिटेड को निविदा के आधार पर चयनित हुआ है। किसानों के द्वारा प्रदाय किये जाने वाले प्रिमियम दर खरीफ 2024 में फसल बीमा योजनान्तर्गत कुल बीमित राशि का 2 प्रतिशत् किसानों द्वारा प्रीमियम राशि देय है।

कृषक द्वारा देय प्रीमियम दर प्रति एकड़

एक ही अधिसूचित क्षेत्र एवं अधिसूचित फसल के लिए अलग-अलग वित्तीय संस्थाओं से कृषि ऋण स्वीकृति होने की स्थिति में किसानों को ही एक ही स्थान से बीमा कराया जाना है। जिसकी सूचना किसानों को संबंधित बैंक को देनी होगी। ऋणी एवं अऋणी किसानों के द्वारा समान रकबा, खसरा का दोहरा बीमा कराने की स्थिति में किसान के समस्त दस्तावेज को निरस्त करने का अधिकार बीमा कम्पनी के पास होगा। 

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फसलों के लिए बीमांकित राशि एवं कृषक द्वारा देय प्रीमियम दर प्रति एकड़ निम्नानुसार निर्धारित है. जिसमें धान सिंचित प्रति एकड़ 480 रूपये ,धान असिंचित 360रूपये एवं मक्के 336 रूपये, सोयाबीन 320,अरहर (तुअर) 304रूपये, 184 रूपये उड़द एवं कोदो 128 रूपये प्रति एकड़ की दर शामिल है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा से फसलों को सुरक्षा सम्बंधित 

प्रधानमंत्री फसल बीमा में निम्नानुसार वर्णित जोखिमों हेतु बीमा आवरण उपलब्ध होगा। जिसमेंबाधित रोपाई / रोपण जोखिम प्रतिकूल मौसम में बुवाई, रोपण,अंकुरण न हो पाने वाली नुकसान से सुरक्षा प्रदान करना। स्थानीय कृत आपदायें ओलावृष्टि, बादल फटना आदि नुकसान से सुरक्षा प्रदान करना, फसल कटाई उपरान्त होने वाले नुकसान फसल कटाई उपरान्त सुखाने हेतु छोटे-छोटे बंडलों में बांधकर खेत में रखे हुए फसलों को अधिकतम दो सप्ताह (14 दिन) तक बेमौसमी वर्षों से सुरक्षा प्रदान करना। एवं उपज में कमी के आधार पर ग्राम इकाई के वास्तविक उपज औसत उपज से कम होने पर सुरक्षा प्रदान करना शामिल है। प्राकृतिक आपदाओं से नुकसान होने के दिन से 72 घण्टे के भीतर टोल फ्री नंबर 18002660700 शिकायत दर्ज कराना होगा। 

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