छत्तीसगढ़ किसान, फसल बीमा योजना अंतर्गत असामयिक वर्षा/ओलावृष्टि से नुकसान/क्षति किसानों को मिलेगा योजना लाभ.. जाने विस्तार से..

इस Post को आप Share भी कर सकते हैं 👇

फसल बीमा योजना : कुछ क्षेत्र में में बीते दिन हुई असामयिक वर्षा/ओलावृष्टि से अधिसूचित क्षेत्र में रबी फसलों को नुकसान होने की आशंका को देखते हुए है ’कलेक्टर श्री रणबीर शर्मा ने रबी फसलों को होने वाले संभावित नुकसान आँकलन के निर्देश दिये है। उन्होंने उप संचालक कृषि को भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (pm fasal bima yojana) अंतर्गत बीमित किसानों को जरूरी कार्रवाई एवं सूचना दिये जाने निर्देशित किया है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Prime Minister Crop Insurance Scheme)

उपसंचालक कृषि ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना(pradhanmantri fasal bima yojana) के अंतर्गत फसलों को नुकसान होने की स्थिति में बीमित किसानों को इसकी सूचना संबंधित बजाज एलायंज जनरल इंश्योरेंस बीमा कंपनी/कृषि विभाग/राजस्व विभाग एवं बैंक को घटना के 72 घंटे के अंदर सूचना दिया जाना अनिवार्य है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत कंडिका क्रमांक -14 (ख) अनुसार- स्थानीय आपदा की स्थिति में यथा ओलावृष्टि जलप्लावन बादल फटना और प्राकृतिक आकाशीय बिजली से आगजनी के कारण अधिसूचित फसल में नुकसान होने की स्थिति में बीमित कृषक (insured farmer) को उसके व्यक्तिगत खेत स्तर के आधार पर क्षतिपूर्ति दिये जाने का प्रावधान है।

यदि किसी प्रभावित ग्राम इकाई में 25 प्रतिशत से ज्यादा हानि होती है तो जिला स्तरीय संयुक्त समिति द्वारा नमूना जाँच कर क्षतिपूर्ति का निर्धारण किया जावेगा। तदनुसार उस इकाई में सभी बीमित पात्र कृषकों को क्षतिपूर्ति देय होगी। 

बीमा कंपनी टोल फ्री नम्बर (insurance company toll free number)

कृषक इसकी सूचना क्रियान्वयक बीमा कंपनी बजाज एलायंज जनरल इंश्योरेंस कंपनी को सीधे टोल फ्री नम्बर 1800-209-5959 पर या लिखित रूप से स्थानीय राजस्व/कृषि अधिकारियो/संबंधित बैंक या राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल में निर्धारित समय-सीमा 72 घंटे के भीतर लिखित रूप से बीमित फसल के ब्यौरे तथा क्षति का कारण सहित सूचित करेंगे।

इसे भी पढ़ें -  छत्तीसगढ़ कैबिनेट बैठक में शिक्षित बेरोजगार युवाओं के हित बड़ा फैसला, 5967 रिक्त पदों की होगी भर्ती… 

’अतः बेमेतरा जिले के कृषक बंधुओं से अपील है कि फसल क्षति की सूचना सीधे क्रियान्वयक बीमा कंपनी बजाज एलायंज जनरल इंश्योरेंस के टोल फ्री नं. 1800-209-5959 पर या उनके व्हाट्सएप नं.- 7030053232 पर या किसान शिकायत निवारण के टोल फ्री नम्बर 14447 पर  अथवा स्थानीय राजस्व/कृषि अधिकारियो/संबंधित बैंक या राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल में निर्धारित समय-सीमा 72 घंटे के भीतर लिखित रूप से बीमित फसल के ब्यौरे तथा क्षति का कारण सहित सूचित करेंगे।

इसे भी पढ़ें ताजा अप्डेट्स : 

कृषक उन्नति योजना की तैयारी.. छत्तीसगढ़ किसानों के बैंक खाता में 31 हजार करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान..

छत्तीसगढ़ इन किसानों को मिलेगा कृषक उन्नति योजना का लाभ..  जानिए कैसे मिलेगा 3100 रुपये प्रति क्विंटल धान का दाम?

महतारी वंदन योजना अप्डेट्स.. 51 लाख 16 हजार से अधिक महिलाओं ने भरा आवेदन, देखिये जिलेवार सूची

Google news पर पढ़े योजनाओं की अप्डेट्स

छत्तीसगढ़ सरकारी योजनाओं की ताजा अप्डेट्स जानकारियां आप लोगों को हमारे Youtube चैनल, Whatsapp चैनल, Telegram चैनल पर भी मिलेगा अभी नीचे के बटन से जॉइन कर सकते हैं।


इस Post को आप Share भी कर सकते हैं 👇
error: Content is protected !!