छत्तीसगढ़ धान खरीदी 2023-24 ये किसान इस साल नहीं बेच पाएंगे Msp में धान.. किसान पंजीयन कैसे करें जानिए क्या है नया नियम..

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Cg Dhan kharidi 2023-24 : जी हां किसान भाइयों छत्तीसगढ़ में इस बार होने वाली धान खरीदी को लेकर कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आ रही हैं। जो आज आप लोगों के साथ हम शेयर कर रहे हैं। आप सभी लोगों को पता होगा कि इस साल समर्थन मूल्य(msp) पर धान एवं मक्का खरीदी हेतु एकीकृत किसान पोर्टल में पंजीयन कराने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर तक है।

बताया जा रहा है इस साल किसानों से बायोमेट्रिक आधार पर धान खरीदी होगी । यानी कि फिंगरप्रिंट देकर किसान समर्थन मूल्य पर धान बेच सकेंगे। धान खरीदी के दौरान कोई असुविधा नहीं हो इसके लिए नॉमिनी(cg dhan kharidi nominee) बनाने की सुविधा दी जा रही है।

किसान का फिंगर प्रिंट काम नहीं किया तो क्या होगा ?

अगर किसी किसान का फिंगरप्रिंट काम नहीं करता हो तो आधार लिंक मोबाइल नंबर पर ओटीपी वेरिफिकेशन के माध्यम से भी नामांकित व्यक्ति के पहचान प्रमाणीकरण का विकल्प भी किया जाएगा।

क्या ? सभी किसानों के लिए नॉमिनी जरूरी है

किसान भाइयों इसको लेकर महत्वपूर्ण जानकारी यह निकालकर आ रहा है कि इस साल नई किसानों का तो पंजीयन (kisan panjiyan) होगा ही साथ ही पुराने किसानों का पंजीयन कैरीफॉरवर्ड कर दी जाएगी। पूर्व वर्षों में पंजीकृत सभी किसानों को धान उपार्जन वर्ष 2023-24 हेतु धान पंजीयन में नॉमिनी नामांकन कर कैरी फॉरवर्ड करवाना अनिवार्य है, नियम अनुसार इस साल नए किसानो के लिए भी एक नॉमिनी बनाना जरूरी होगा।  पंजीयन संसोधन का अंतिम तिथि 30 सितंबर है। नए किसानों का पंजीयन कराने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर तक है। इस बार धान उपार्जन हेतु आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण अपनाया जाएगा, जिसके लिए पंजीयन में सभी किसानों को नॉमिनी रखना अनिवार्य है।

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किसान पंजीयन करने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट

छत्तीसगढ़ में धान खरीदी पंजीयन के लिए किसानों को आवेदन पत्र के साथ किसानों को ऋण पुस्तिका, बी-1, आधार कार्ड, बैंक पासबुक की छायाप्रति, पी-2 खसरा आदि दस्तावेज संलग्न करना होगा। केवल संयुक्त भूमि स्वामी होने की स्थिति में स्व घोषणा पत्र भी देना होगा। इन सभी दस्तावेजों को संबंधित सहकारी समितियों में जमा कराना आवश्यक होगा।

2023-24 इस साल ये किसान नहीं बेच पाएंगे धान :

बताया जा रहा है। समर्थन मूल्य पर धान विक्रय के लिए विक्रेता किसान का नॉमिनी होना भी आवश्यक है। इस संबंध में कृषि विभाग के मैदानी अमलों के लिए प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें जिला खाद्य अधिकारी जे.जे.नायक ने बताया कि धान विपणन वर्ष 2023-24 में बिना नॉमिनी पंजीयन के किसान धान नहीं बेच पायेंगे।

पुराने किसानों के लिए भी नॉमिनी जरूरी :

इसको लेकर बताया जा रहा है। पूर्व में पंजीकृत सभी किसानों को धान उपार्जन के लिए नॉमिनी नामांकन कर कैरी फारवर्ड करवाना अनिवार्य होगा। धान उपार्जन के लिए आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण अपनाया जायेगा, जिसके लिए पंजीयन में नॉमिनी अनिवार्य है। सभी किसान अपना पंजीयन फार्म तैयार कर आवश्यक दस्तावेज आवेदनकर्ता कृषक एवं किसान द्वारा नामित व्यक्ति का आधार कार्ड सहित सहकारी समिति में जमा कर सकते हैं। chhattisgarh dhan kharidi 2024

अगर किसान द्वारा आधार आधारित पंजीयन नहीं करवाया जाता है तो वह किसान इस वर्ष धान खरीदी के लिए पात्र नहीं माना जायेगा।

यानी आसान शब्दों में बात करें तो नॉमिनी (nominee) भरना होगा चाहे वह नए किसान हो या पुराने किसान । सबको नॉमिनी भरना होगा आधार की जानकारी देना होगा। किसान का भी और किसान द्वारा बनाये गए नॉमिनी व्यक्ति का भी।

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किसान भाई आप अपने सहकारी समितियों में जाएंगे तो नॉमिनी सम्बंधित अधिक जानकारी आप ले सकते हैं। और पंजीयन फॉर्म भी समिति में मिलेगा। जिसमे किसान की आधार की जानकारी व नॉमिनी के आधार की जानकारी भरकर समिति में जमा करना होगा। किसान अधिक जानकारी के लिए कृपया अपने सहकारी समितियों से संपर्क करें।


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