रायपुर : छत्तीसगढ़ अनुकंपा नियुक्ति सम्बंधित खबरें सामने आ रही है खबर हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, खबर अनुसार छत्तीसगढ़ प्रदेश सरकार ने अनुकंपा नियुक्ति को लेकर आदेश जारी किया गया हैं। सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) की ओर से जारी निर्देश में कहा गया हैं कि, अनुसूचित क्षेत्र में शासकीय सेवकों के निधन पर आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति में 10 प्रतिशत की सीमा को बढ़ाकर 25 प्रतिशत किया गया हैं। जो अभी तक प्रभावी हैं।
जारी आदेश में सामान्य प्रशासन विभाग ने स्पषट किया हैं कि, कई जगहों से ये शिकायत आ रही हैं कि, अनुकंपा नियुक्ति को लेकर आवेदन पत्र संबंधित पक्षों को एक माह के भीतर उपलब्ध नहीं कराया जा रहा हैं। जिसकी वजह से शासकीय सेवक के निधन के बाद आश्रित परिवार को अनुकंपा नियुक्ति का लाभ नहीं मिल पा रहा हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने अधिकारियों को निर्देशित किया हैं कि, अनुकंपा नियुक्ति को लेकर जो निर्देश पूर्व में जारी हैं। उसका कड़ाई से पालन करें।
अनुकंपा नियुक्ति को लेकर आदेश जारी..
छत्तीसगढ़ में अनुकंपा नियुक्ति को लेकर सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी किया गया है इस सम्बंधित विस्तृत जानकारी इस पर दी गई है।
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