छत्तीसगढ़ तेन्दूपत्ता संग्राहकों के लिए खुशखबरी! आज मुख्यमंत्री बघेल करेंगे खाता में पैसा ट्रांसफर, जाने विस्तार से शहीद महेन्द्र कर्मा तेन्दूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना

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Cg Tendu patta Yojana updates : आज 02 दिसम्बर को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ की तेंदूपत्ता संग्रह का करने वाले परिवारों को शहीद महेन्द्र कर्मा तेन्दूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना के हितग्राहियों एवं छात्रवृत्ति योजनांतर्गत छात्र-छात्राओं को राशि का वितरण करेंगे। पैसे ऑनलाइन बैंक खाता पर ट्रांसफर मुख्यमंत्री करने वाले हैं ।

 

 

छत्तीसगढ़ में किसान, गरीब, मजदूर, भूमिहीन श्रमिक इन लोगों के लिए सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से आर्थिक सहायता प्रदान कर रहा है और लगातार इन योजनाओं के माध्यम से पैसे सीधे उनके बैंक खाता में ट्रांसफर कर रहा है। जैसे – राजीव गांधी किसान न्याय योजना, राजीव गांधी भूमिहीन ग्रामीण कृषि मजदूर न्याय योजना, राजीव गांधी गोधन न्याय योजना और शहीद महेन्द्र कर्मा तेन्दूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना जिसका पैसा आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ट्रांसफर करेंगे तो आइए जानते हैं शहीद महेंद्र कर्मा तेंदूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना क्या? है और कैसे इसका लाभ मिलता है।

 

 

 

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा वनवासी तेन्दूपत्ता संग्राहकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तेन्दूपत्ता संग्राहकों आर्थिक सहायता प्रदान किया जाता है। राज्य में तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से यह योजना विगत 5 अगस्त 2020 से संचालित है।

 

 

 

शहीद महेन्द्र कर्मा तेन्दूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ :

 

मिली जानकारी अनुसार इस योजना के अंतर्गत तेंदूपत्ता संग्रहण में लगे पंजीकृत संग्राहक परिवार के मुखिया, जिनकी आयु मृत्यु दिनांक को 18 से 50 वर्ष तक हो, उसकी सामान्य मृत्यु होने पर उसके द्वारा नामांकित व्यक्ति अथवा उत्तराधिकारी को दो लाख रूपए की सहायता अनुदान राशि प्रदान की जाती है।

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दुर्घटना से मृत्यु होने पर दो लाख रूपए की राशि अतिरिक्त रूप से प्रदान की जाती है। दुर्घटना से पूर्ण निःशक्तता की स्थिति में दो लाख रूपए तथा आंशिक निःशक्तता की स्थिति में एक लाख रूपए की सहायता अनुदान राशि दुर्घटनाग्रस्त पात्र तेंदूपत्ता संग्राहक को प्रदान की जाती है।

 

 

 

इसी तरह तेंदूपत्ता संग्रहण में लगे पंजीकृत संग्राहक परिवार के मुखिया, जिनकी आयु मृत्यु दिनांक को 51 से 59 वर्ष के बीच हो, उसकी सामान्य मृत्यु होने पर उसके द्वारा नामांकित व्यक्ति अथवा उत्तराधिकारी को 30 हजार रूपए तथा दुर्घटना से मृत्यु होने पर 75 हजार रूपए की सहायता अनुदान राशि प्रदान की जाती है। दुर्घटना में पूर्ण निःशक्तता की स्थिति में 75 हजार रूपए तथा आंशिक निःशक्तता की स्थिति में 37 हजार 500 रूपए की सहायता अनुदान राशि दुर्घटनाग्रस्त पात्र तेंदूपत्ता संग्राहक को प्रदान की जाती है।

 

 

 

आवेदन कैसे करें :

 

योजना का क्रियान्वयन छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ द्वारा किया जाता है, जिसमें संबंधित जिला यूनियन द्वारा ही एक माह के अंदर प्रकरणों का निराकरण करते हुए सहायता अनुदान की राशि सीधे संग्राहकों के बैंक खातों में प्रदाय की जाएगी, जिससे प्रकरणों का निराकरण सुगमता एवं शीघ्रता से किया जा सकेगा। इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए घोषणा नहीं किया गया है। लेकिन अगर आप तेंदूपत्ता संग्राहक हैं प्रति वर्ष तेंदूपत्ता तोड़ते है और बेचते है, तेंदूपत्ता सम्बन्धित कोई कार्ड या पुस्तिका है तो आप इसका लाभ ले सकते हैं । ज्यादा जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के लघु वनोपज सहकारी संघ से सम्पर्क कर सकते हैं।

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