दिशा निर्देश PDF जारी.. कृषक उन्नति योजना जानिए कैसे मिलेगा प्रति एकड़ 19257 रुपये ? Krishak unnti yojana 

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कृषक उन्नति योजना दिशा निर्देश PDF : 12 मार्च 2024 को छत्तीसगढ़ के 24 लाख से ज्यादा किसानों को कृषक उन्नति योजना के तहत धान के अंतर की राशि प्रति क्विंटल 917 रुपये का एकमुश्त भुगतान होगा। इससे पहले विभाग की ओर से कृषक उन्नति योजना को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है, अगर आप भी किसान हैं तो कृषक उन्नति योजना के जारी PDF की जानकारी होना चाहिए। क्योंकि इसमें कृषक उन्नति योजना के नियम, पंजीयन, प्रति एकड़ कैसे मिलेगा किसानों को 19257 रुपए, इस तरह के कई महत्वपूर्ण जानकारी दिशा निर्देश पर दी गई है। जो कि आज हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, तो पूरी पोस्ट पर बने रहिएगा।

12 मार्च को मिलेगा धान बोनस एकमुश्त 917 रुपये प्रति क्विंटल

किसान भाइयों छत्तीसगढ़ के अन्नदाता किसानों के लिए खुशखबरी! आ रही है छत्तीसगढ़ सरकार किसानों से जो वादा किया था 3100 रुपए प्रति क्विंटल धान का दाम देने का उस वादा को पूरा करने का समय निकट आ गया है। समर्थन मूल्य के भुगतान के बाद शेष अंतर की राशि 917 रुपये प्रति क्विंटल 12 मार्च 2024 को एकमुश्त किसानों को भुगतान होगा।

कृषक उन्नति योजना दिशा निर्देश PDF जारी..

कृषि विभाग की ओर से कृषक उन्नति योजना का दिशा निर्देश जारी किया गया है, जिसमें कृषक उन्नति योजना को लेकर कई महत्वपूर्ण जानकारी दिया गया है। PDF DOWNLOAD आगे दिया गया है। 

1. किन किसानों को कृषक उन्नति योजना का लाभ मिलेगा?

2. किसानों का पंजीयन कैसे होगा ?

3. किसानों को 19257 रुपए प्रति क्विंटल कैसे मिलेगा ?

और भी कई जानकारी दिशा निर्देश में बताया गया है जो की कुछ इस तरह से है। 

छ.ग. राज्य में लगभग 70 प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर है। राज्य का अधिकांश क्षेत्र वर्षा आधारित होने से मौसमीय प्रतिकूलता एवं कृषि आदान लागत में वृद्धि के कारण कृषि आय में अनिश्चितता बनी रहती है, फलस्वरुप कृषक फसल उत्पादन के लिए आवश्यक आदान जैसे उन्नत बीज, उर्वरक, कीटनाशक, यांत्रिकीकरण एवं नवीन कृषि तकनीकी में पर्याप्त निवेश नहीं कर पाते है। राज्य सरकार द्वारा कृषि में पर्याप्त निवेश एवं कास्त लागत राहत देने के लिये “कृषक उन्नति योजना” प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है।

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1. योजना का नामः कृषक उन्नति योजना

2. क्रियान्वयन वर्ष :- योजना का क्रियान्वयन खरीफ 2023-24 से किया जाएगा।

3. योजना का क्षेत्रः छ.ग. राज्य के संपूर्ण जिले।

4. योजना का उद्देश्यः

4.1 फसल क्षेत्राच्छादन, उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि।

4.2 फसल के कास्त लागत में कमी लाकर कृषको के आय में वृद्धि तथा उनके सामाजिक-आर्थिक स्तर में सुधार।

4.3 कृषको को उन्नत बीज, उर्वरक, कीटनाशक, मानव श्रम, यांत्रिकीकरण एवं नवीन कृषि तकनीकी में निवेश को प्रोत्साहन।

4.4 कृषि को लाभ के व्यवसाय के रुप में पुर्नस्थापित करना।

5. हितग्राही की पात्रताः-

5.1 प्रदेश के समस्त भू-स्वामी एवं वन पट्टाधारी कृषक, जिनसे खरीफ मौसम में सहकारी समितियों एवं छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमि. के माध्यम से धान/धान बीज उपार्जित किया गया हो।

5.2 कृषक उन्नति योजना का लाभ लेने हेतु कृषको को धान विक्रय करने हेतु एकीकृत किसान पोर्टल में पंजीयन करवाना अनिवार्य होगा।

5.3 विधिक व्यक्तियों यथा ट्रस्ट/मण्डल/प्राईवेट लिमि. कंपनी / शाला विकास समिति/केन्द्र एवं राज्य शासन के संस्थान / महाविद्यालय आदि संस्थाओं तथा रेगहा/बटाईदार/लीज एवं डुबान क्षेत्र के कृषको को योजना से लाभ लेने की पात्रता नहीं होगी।

5.4 छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड के माध्यम से खरीफ मौसम में धान बीज उत्पादन कार्यकम (आधार एवं प्रमाणित) लेने वाले कृषको को भी योजना से लाभ लेने की पात्रता होगी।

5.5 जो कृषक प्रमाणित धान बीज उत्पादन कार्यकम लेते है और सामान्य धान भी सहकारी समितियों में विकय करते है, उनके द्वारा कुल विकय की जाने वाली धान की मात्रा, उनके कुल धारित रकबे की सीमा से अधिक नहीं होना चाहिये, इसे छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या. (मार्कफेड) एवं छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमि. द्वारा आपसी समन्वय से सुनिश्चित किया जाएगा।

5.6 कृषको को आदान सहायता राशि का भुगतान कृषि भूमि सिलिंग कानून के प्रावधानो के अध्याधीन किया जाएगा।

6. कृषको को भुगतान :-

6.1 राज्य शासन द्वारा खरीफ मौसम में कृषको से खाद्य विभाग द्वारा प्रति एकड़ निर्धारित मात्रा अनुसार धान उपार्जन किया जाएगा।

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6.2 खरीफ 2023 में प्रदेश के किसानो से उपार्जित धान की मात्रा पर रुपये 19,257/- प्रति एकड की दर से आदान सहायता राशि प्रदान की जाएगी।

6.3 आदान सहायता राशि की गणना निम्नानुसार की जाएगी :-

भुगतान योग्य आदान सहायता राशि = उपार्जित धान की मात्रा (क्विं.) ÷ प्रति एकड़ उपार्जन की निर्धारित मात्रा (21 क्वि) X 19257/-

उदाहरणस्वरुप यदि किसी भू-स्वामी/वन पट्टाधारी कृषक से खरीफ 2023-24 में कुल 200 क्विं. धान उपार्जन किया गया हो, तो कृषक को देय आदान सहायता निम्नानुसार होगी :-

भुगतान योग्य आदान सहायता राशि = 200 ÷ 21 X 19257 = 1,83,400/-

इस तरह किसानों को प्रति एकड़ 19257 रुपये आदान सहायता राशि प्रदान की जाएगी।

6.4 किसी कृषक को अधिक भुगतान होने की स्थिति में संबधित कृषक से राशि वसूल की जाएगी।

6.5 आगामी खरीफ मौसम में आदान सहायता राशि के भुगतान पर यथासमय निर्णय लिया जाएगा।

7. योजना का क्रियान्वयनः-

7.1 खाद्य विभाग द्वारा विभिन्न सहकारी समितियों के माध्यम से खरीफ मौसम 2023-24 में उपार्जित की गई धान की मात्रा पर कृषकों को पात्रतानुसार आदान सहायता राशि वितरण की जाएगी।

7.2 खाद्य विभाग द्वारा योजना का कियान्वयन छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या. (मार्कफेड) के माध्यम से किया जाएगा।

7.3 प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या. (मार्कफेड) द्वारा कृषकों से उपार्जित धान की मात्रा पर आदान सहायता राशि की मांग संचालक कृषि को प्रेषित की जाएगी। संचालक कृषि द्वारा मांग अनुसार राशि छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या. (मार्कफेड) को उपलब्ध कराई जाएगी।

7.4 प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या. (मार्कफेड) यह सुनिश्चित करेंगे कि कृषकों को राज्य शासन द्वारा घोषित आदान सहायता राशि प्राप्त हो सके। कृषको को पात्रतानुसार आदान सहायता राशि का अंतरण सीधे उनके बैंक खातो में किया जाएगा।

7.5 प्रबंध संचालक छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या. (मार्कफेड) यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर संचालक कृषि को प्रेषित किया जाए।

7.6 छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड द्वारा बीज उत्पादक कृषकों से उपार्जित धान बीज की मात्रा पर आदान सहायता राशि की मांग संचालक कृषि को प्रेषित की जाएगी। संचालक कृषि द्वारा मांग अनुसार राशि छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड को उपलब्ध कराई जाएगी। राशि का अंतरण बीज निगम द्वारा 15 दिवस के भीतर कृषको के बैंक खाते में किया जाकर व्यय राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र संचालक कृषि को उपलब्ध कराया जाएगा।

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7.7 कृषको से विभिन्न सहकारी समितियों के माध्यम से उपार्जित धान पर प्रदायित आदान सहायता राशि के व्यय से संबंधित विस्तृत लेखा-जोखा के संधारण का दायित्व प्रबंध संचालक छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या. (मार्कफेड) का होगा।

7.8 बीज उत्पादक कृषको से उपार्जित धान बीज पर प्रदायित आदान सहायता राशि के विस्तृत लेखा-जोखा का संधारण छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमि. एवं संचालक कृषि द्वारा किया जाएगा।

8. निरीक्षण एवं अनुश्रवण : कृषकों को पात्रता अनुसार आदान सहायता राशि का एकमुश्त भुगतान सुनिश्चित करने की जवाबदारी खाद्य विभाग, मार्कफेड तथा जिला कलेक्टर की होगी। उनके द्वारा नियमित रुप से योजना क्रियान्वयन की समीक्षा की जाएगी।

9. वित्तीय आलिप्ति एवं व्यय का लेखा शीर्ष:- योजना अंतर्गत होने वाला व्यय निम्नलिखित लेखा शीर्ष के अंतर्गत विकलनीय होगा-

(i) मांग संख्या 13, 2401-कृषि कार्य, 102-खाद्यान्नों की फसलें, 0101-राज्य आयोजना (सामान्य) (7054)- कृषक उन्नति योजना # 14- सहायक अनुदान, 012-अन्य अनुदान

(ii) मांग संख्या 41, 2401-कृषि कार्य, 102-खाद्यान्नों की फसलें, 0102- अनुसूचित जनजाति उपयोजना (7054)- कृषक उन्नति योजना # 14 सहायक अनुदान, 012-अन्य अनुदान

(iii) मांग संख्या 64, 2401-कृषि कार्य, जाति उपयोजना (7054)- कृषक 012-अन्य अनुदान 102-खाद्यान्नों की फसलें, 0103- अनुसूचित उन्नति योजना # 14 सहायक अनुदान,

कृषक उन्नति योजना दिशा निर्देश PDF Download करने के लिए यहाँ Click करें। 

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