रायपुर : छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार मंडल के अंतर्गत पंजीकृत ऐसे श्रमिकों जिनकी पंजीयन की वैधता समाप्त हुए 5 वर्ष अधिक हो गई है। उन्हें नवीनीकृत पंजीयन के लिए 31 मार्च तक का समय दिया गया है।
ऐसे श्रमिकों पुनः अपने पंजीयन का नवीनीकरण करा सकते हैं। 31 मार्च 2024 के बाद पंजीयन का नवीनीकरण नहीं कराने वाले श्रमिकों को अपंजीकृत माना जाएगा। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार मंडल के कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।
छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार मंडल के अंतर्गत योजनाए
वेबसाइट में दी गई जानकारी अनुसार छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार मंडल के अंतर्गत कई योजनाएं है।
1. मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना
2. मिनीमाता महतारी जतन योजना
3. मुख्यमंत्री नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना
4. मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना
5. निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु उत्कृष्ट खेल प्रोत्साहन योजना
6. मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना
7. मुख्यमंत्री सायकल सहायता योजना
8. मुख्यमंत्री सिलाई मशीन सहायता योजना
9. मुख्यमंत्री श्रमिक औजार सहायता योजना
10. मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर सुरक्षा उपकरण सहायता योजना
11. मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर कौशल विकास एवं परिवार सशक्तिकरण योजना
12. दीदी ई रिक्शा सहायता योजना
13. मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु निःशुल्क कोचिंग सहायता योजना
14. मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना
15. मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना
16. मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक दीर्घायु सहायता योजना
17. मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना
इन योजनाओं की अधिक जानकारी आवेदन भरने के लिए पीडीएफ डाउनलोड इस तरह के तमाम जानकारी आप नीचे दिए गए इस लिंक पर क्लिक करके इन सरकारी योजनाओं की अधिक जानकारी ले सकते हैं।
वेबसाइट https://cglabour.nic.in/schemes.aspx
प्रवासी श्रमिकों और निर्माणी श्रमिकों को दिलाएं श्रम योजना का लाभ : श्रम मंत्री श्री देवांगन
रायपुर : श्रम मंत्री श्री लखनलाल देवांगन ने नवा रायपुर स्थित श्रम कल्याण बोर्ड के भवन में छत्तीसगढ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के संचालक मण्डल की बैठक में निर्माण श्रमिकों के हित एवं सरक्षण हेतु संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 524.06 करोड़ रूपए का वार्षिक बजट को स्वीकृति प्रदान की।
योजनाओं से लाभांवित करने का निर्णय
श्रम मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की मंशा अनुरूप प्रदेश के निर्माण श्रमिक जो अन्य प्रांत में अपने बेहतर रोजगार के उदेश्य से प्रवास करते हैं, ऐसे प्रवासी निर्माण श्रमिकों का पंजीयन किया जाकर उनको मण्डल द्वारा संचालित योजनाओं से लाभांवित करने का निर्णय लिया गया है, ताकि अन्य राज्य में प्रदेश के निर्माण श्रमिकों को मण्डल द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाओे से लाभांवित किया जा सके।
निर्माण श्रमिकों के पंजीयन की प्रक्रिया सरलीकरण
उन्होंने कहा कि प्रदेश के शत-प्रतिशत निर्माण श्रमिकों को शासन की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलना सुनिश्चित हो, जिससे श्रमिकों के जीवन स्तर में बेहतर सुधार हो सके।
बैठक में निर्माण श्रमिकों के पंजीयन की प्रक्रिया को सरलीकरण करते हुए श्रमिकों को पंजीयन हेतु 90 दिवस निर्माण कार्य किये जाने संबंधी पूर्व में नियोजक या ट्रेड यूनियन के माध्यम से दिये जाने वाले नियोजन प्रमाण पत्र के प्रावधान के स्थान पर अब श्रमिक द्वारा स्वंय कार्य में नियोजित होने के संबंध में स्व-घोषणा प्रमाण पत्र के आधार पर नियोजन प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर पंजीयन, नवीनीकरण के आवेदन लिये जाने का निर्णय लिया गया। बैठक में सचिव सह श्रमायुक्त श्रीमती अलरमेलमंगई डी., विशेष सचिव वित्त विभाग श्रीमती शीतल शाश्वत वर्मा एवं सचिव बीओसी श्रीमती सविता मिश्रा उपस्थित थे।
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